Connect with us

हाइकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव को दिया ये बड़ा आदेश

उत्तराखंड

हाइकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव को दिया ये बड़ा आदेश

नैनीतालः उत्तराखंड में जहां चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में सुविधाओं को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव को दो माह के भीतर पत्र खामियों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि तीर्थयात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने चारधाम यात्रा से जुड़े मामले में सुनवाई की है। बताया जा रहा है कि  बाम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति केआर श्रीराम ने 15 जून 2019 को नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को हो रही दिक्कतों व अव्यवस्था को उजागर किया था। उन्होंने कहा था कि चारधाम में आपदा का इंतजार हो रहा है। यमुनोत्री में तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत है। खुद के चारधाम यात्रा के दौरान के अनुभव बयां करते हुए कहा था कि यात्रा मार्ग में कई किमी दूर तक पुलिस का जवान मौजूद नहीं रहता है। इस परिस्थिति में स्वास्थ्य या आपातकाल में मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती।

यह भी पढ़ें 👉  रुद्रप्रयाग: ग्रामोत्थान परियोजना अंतर्गत सहकारिताओं ने मनाया स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा

यात्रा मार्ग पर बैठने को बैंच, कुर्सी, शौचालय अथवा दूसरी सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने खच्चर से और परिवार के अन्य सदस्यों ने पथरीले रास्तों से यात्रा तय की। इतने लंबे मार्ग में आराम करने के लिए कोई सुविधा नही है न ही मेडिकल की सुविधा है। इस पर संज्ञान लें। जिससे कि तीर्थयात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने मामले में शासन को आदेश दिया है कि दो माह के भीतर चारधाम यात्रा में सुविधाओं को दुरस्त करने के आदेश दिए है।

यह भी पढ़ें 👉  तहसील से स्वास्थ्य केंद्र और गांव तक: जिलाधिकारी आशीष भटगांई का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर सख्ती और जनता को आश्वासन

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top